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भारत की आजादी के 75 वें वर्ष पूरे होने की खुशी में PM मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है ये अभियान सोमवार 15 अगस्‍त तक जारी रहेगा। इस अभियान के केंद्र ने लोगों से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने घरों में तिरंगा फहराने या लगाने की गुजारिश की है।

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली। भारत की आजादी के 75 वें वर्ष पूरे होने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है ये अभियान सोमवार 15 अगस्‍त तक जारी रहेगा। इस अभियान के केंद्र ने लोगों से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने घरों में तिरंगा फहराने या लगाने की गुजारिश की है।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आवश्‍यक नियम:

  1. भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, तिरंगा की गरिमा और सम्मान का अनादर किए बिना सभी अवसरों पर सभी स्थानों पर तिरंगा फहराया जा सकता है।
  2. झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात आयताकार आकार में 3:2 होना चाहिए।
  3. भारतीय ध्वज संहिता के भाग II के पैरा 2.2 के खंड XI को निरस्त कर दिया गया और तिरंगा अब दिन के 24 घंटों में किसी भी समय देश में किसी भी व्यक्ति के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
  4. झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या घर पर प्रदर्शित किया जाता है, नए नियम के अनुसारइसे दिन-रात फहराया जा सकता है।
  5. राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए। इसका मतलब ध्वज का केसरी रंग ऊपर की ओर ऊंचा उड़ना चाहिए।
  6. आप जो झंडा फहरा रहे हैं वह क्षतिग्रस्त तिरंगे को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और न ही यह जमीन या पानी को छूना चाहिए।
  7. राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, झंडा फहराने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि झंडा किसी अन्य झंडे के साथ झंडे के ऊपरी हिस्से से नहीं फहराया जाए।
  8. यदि राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे इस तरह से बिलकुल भी नहीं फेंकना नहीं चाहिए जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे।
  9. भारतीय ध्वज संहिता का सुझाव है अगर झंडा क्षतिग्रस्‍त हो गया है तो इसे जलाकर पूरी तरह से निजी तौर पर नष्ट कर देना चाहिए, और अगर यह कागज से बना है, तो सुनिश्चित करें कि इसे जमीन पर नहीं फेंका जाए।
  10. भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पूरी गोपनीयता के साथ त्याग होना चाहिए। एक नागरिक, एक निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। ध्वज प्रदर्शन के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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