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नर्स हत्याकांड, हत्यारों की सजा बरकरार

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में नर्स योगमाया साहू, उनके पति चेतन साहू और उनके दो बच्चों तन्मय साहू और कुणाल साहू की हत्या के मामले में पांच आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने आरोपियों धर्मेंद्र बऱिहा, सुरेश खूंटे, गौरीशंकर कैवर्त, फूलसिंह यादव और अखंडल प्रधान की अपील खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला पूरी तरह से साबित हो चुका है और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा उचित है।
मालूम हो कि 31 मई 2018 को पिथौरा के सुब हेल्थ सेंटर किशनपुर में नर्स योगमाया साहू, उनके पति चेतन साहू और उनके दो बच्चों तन्मय साहू और कुणाल साहू की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने धर्मेंद्र बऱिहा को गिरफ्तार किया था। बाद में नार्को टेस्ट के दौरान धर्मेंद्र ने सुरेश खुंटे, गौरीशंकर कैवर्त, फुलसिंह यादव और अखंडल प्रधान के शामिल होने की बात कबूल की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 460 (रात में घर में घुसकर हत्या), 396 (डकैती के दौरान हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

 
 

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