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छत्तीसगढ़ : जीएसटी रिटर्न के लिए कारोबारियों को बड़ी राहत

 जीएसटी विभाग की ओर से कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी गई है। बताया जा रहा है कि अब डेढ़ करोड़ से कम टर्न ओवर वाले कारोबारियों जीएसटी रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है। हालांकि 30 नवंबर तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसमें वार्षिक रिटर्न 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए है और जीएसटी ऑडिट दो करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए है। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ ही कारोबारियों को एक बड़ी राहत यह भी दी गई है कि 40 लाख टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में पंजीयन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब जीएसटी सॉफ्टवेयर भी थोड़ा अपग्रेड किया गया है, इससे जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो गई है।

एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 18 तक का भरना है जीएसटी रिटर्न

विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यह जीएसटी रिटर्न पहली बार भरा जाना है और यह एक जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 का जीएसटी रिटर्न होगा।

करीब एक लाख कारोबारी जीएसटी में पंजीकृत

राजधानी में जीएसटी में करीब एक लाख कारोबारी पंजीकृत है। इनमें से 40 फीसद 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले है। पांच फीसद दो करोड़ से अधिक वाले है और 55 फीसद ऐसे है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है।

कारोबारियों को राहत

जीएसटी में दी गई यह राहत कारोबारियों के लिए बड़ी राहत है। अब धीरे-धीरे जीएसटी के बारे में जागरुकता भी बढ़ती जा रही है। 30 नवंबर तक तो जीएसटी ऑडिट और वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरना ही है। चेतन तारवानी, कर विशेषज्ञ

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