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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 35 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच का दिया आदेश

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी पुलिस केस दर्ज करने के मामले में 35 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। मथुरा जिले में दलित परिवार के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करने के मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सुमित कुमार और उनके भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोनों भाइयों ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने बड़ी संख्या में फर्जी केस दर्ज किए और दबाव बनाया कि इन मामलों में समझौता करें।

6 सितंबर के अपने आदेश में जस्टिस सुनीत कुमार ने और जस्टिस सैयद वैज मियां ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि मथुरा जिले में पुलिस कर्मियों ने परिवार के खिलाफ फर्जी केस दायर किया, जिसका संज्ञानराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस आयोग और एससी कमीशन ने भी लिया था। बता दें कि कोर्ट में दायर याचिका में सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इसी साल 24 मार्च को किडनैपिंग और अपहरण का केस दर्ज किया गया था। साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी।

याचिका के अनुसार प्रेम सिंह और अन्य याचिकाकर्ता ने 4 अक्टूबर 2013 को पुनीत कुमार की हत्या करने की कोशिश की। इस मामले में पुनीत की मां माया देवी ने एक केस दर्ज कराया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाए, पुनीत के भाई सुमित के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया। इसके बाद माया देवी ने कोर्ट का रुख किया। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर मथुयार हाईवे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पुलिस ने आरोपी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ ही केस दर्ज किया।
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