ITR Filing Deadline: 31 जुलाई तक नहीं भरा आईटीआर तो टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा जुर्माना, ब्याज भी देना होगा
नई दिल्ली। file income tax by July 31: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन सरकार ने 31 जुलाई रखी है। ऐसे में करदाताओं के पास आईटीआर फाइल करने के लिए 10 दिन बचे हैं। लोकल सर्कल के हालिया सर्वे की माने तो अभी भी आधे से ज्यादा करदाताओं ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। कुछ लोग अभी भी इस धोखे में बैठे है कि सरकार हर बार की तरह इस साल भी डेडलाइन को बढ़ाएगी।
file income tax by July 31: मिडिया सूत्रों की माने तो सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी देना पड़ सकता है।
file income tax by July 31: अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। डेडलाइन तक यानी 31 जुलाई तक करीब 7 करोड़ लोगों को ITR फाइल करना है। अब चूंकि सरकार ने साफ कर दिया है डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगर बाकी बचे करीब 4.5 करोड़ लोग आखिरी 10 दिनों में रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में दिक्कतें आने की आशंका है