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CM अरविंद केजरीवाल की ‘आजादी’ खत्मः 21 दिन बाद आज फिर जाएंगे तिहाड़ जेल, 3 बजे घर से निकलेंगे, सरेंडर से पहले का एक-एक प्लान जानें

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम,दिल्ली। दिल्ली शराब नीति  से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग  मामले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल की ‘आजादी’ के दिन अब खत्म हो गए हैं। केजरीवाल आज 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल सरेंडर करेंगे। केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा था मैं रविवार को दोपहर 3 बजे सरेंडर करने के लिए अपने घर से निकलूंगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट  ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तें भी लगाई थीं।

इधर आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल 2 जून को दोपहर करीब 3 बजे तिहाड़ जेल जाने से पहले राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद डीडीयू मार्ग पर स्थित ‘आप’ दफ्तर और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर का दौरा कर सकते हैं।

शनिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली CM ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत के लिए की मांग की है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। ED ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की बेंच में दलील रखते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं।हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 5 जून तक सुरक्षित रख लिया है।

अरविंद केजरीवाल ने 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए एक नई याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने के लिए तुरंत सुनवाई की मांग की थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कुछ दिन का और वक्त मांगा था, जिस पर कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया था।