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CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला, MP में लाउड स्पीकर पर लगा बैन, मंदिर- मस्जिद से हटेंगे लाउड स्पीकर

मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जहां शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें विभिन्न फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में प्रमुख तौर पर धर्म स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर फैसला लिया गया, तो वहीं आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम मोहन यादव ने उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए, वहीं महाकाल दर्शन के बाद भोपाल पहुंचकर सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक ली, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां सभी विभागों के लिए सीएम ने आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।

धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर / डी.जे.) को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर लगेगा प्रतिबंध। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुक्रम में लिया गया निर्णय।

धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार लाउडस्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जाएगा, और ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां उक्त नियमों/निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्तों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी एवं इस संबध में 31 दिसंबर 2023 तक पालन प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराना होगा। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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