अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि वह अन्य देशों के साथ भारत की सीमाओं पर प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए मादक पदार्थ विरोधी कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से कदम उठा रहा है। एक जवाब में, गृह राज्य मंत्री (एमओएस) नित्यानंद राय ने सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को सूचीबद्ध किया, जिसमें केंद्र और राज्य मादक पदार्थ विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र की स्थापना शामिल है।
उन्होंने कहा, “ड्रग कानून – नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम – प्रवर्तन से संबंधित जानकारी के लिए एक ऑल-इन-वन एनसीओआरडी पोर्टल विकसित किया गया है।” उन्होंने कहा, “प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में अतिरिक्त महानिदेशक/महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित मादक पदार्थ निरोधक कार्य बल (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न स्तरों पर एनसीओआरडी बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर नज़र रखेगा।” उन्होंने कहा कि सीमा की रक्षा करने वाले बलों (बीएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी) को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है।