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रायगढ़। कामकाजी युवती से छेड़खानी करना युवक को उस समय भारी पड़ा जब युवती की शिकायत पर घरघोड़ा थाना प्रभारी शरद चंद्रा द्वारा आरोपी युवक पर छेड़खानी के गैर जमानती धाराओं में कार्यवाही कर उसे रिमांड बाद जेल जाना पड़ा। घटना को लेकर 02 अगस्त को थाना घरघोड़ा में पीड़ित कामकाजी युवती आवेदन लेकर थाने पहुंची और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हुये बतायी कि पिछले माह 15 तारीख को प्रतिदिन की तरह काम से घर लौट रही थी। रास्ते में मनचला युवक योगेश भोय जबरदस्ती उससे बातचीत करने का प्रयास कर हाथ बाह पकड़ कर छेड़छाड़ कर रहा था, जब इसका विरोध की तो आरोपी उससे गाली गलौज और मारने पीटने की धमकी देने लगा। युवती बताई कि वह युवक के दी गई धमकी और लोकलाज के भय से शिकायत नहीं की थी।

युवती की लिखित शिकायत लेकर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक चंद्रा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन पर पीड़ित युवती के आवेदन पर छेड़खानी के गैरजमानती धाराओं (354,354-घ IPC) में कार्यवाही करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल अपने स्टाफ के साथ आरोपी योगेश भोय पिता हीरालाल भोय उम्र 28 साल निवासी ग्राम कसैया वार्ड क्रमांक 01 थाना घरघोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी के कृत्य पर जेल वारंट जारी किया गया जिस पर आरोपी को घरघोड़ा पुलिस द्वारा जेल दाखिल किया गया है। महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुये विवेचना दौरान कल दिनांक 03.08.2023 को गिरफ्तार कर 24 घंटे के अंदर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक शरद चन्द्रा के टीम प्रधान आरक्षक राकेश राठौर आरक्षक खगेश्वर नेताम, विद्या सिदार की मुख्य भूमिका रही है।

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