लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नामांतरण प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर कलेक्टर ने तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर की कार्यवाही
अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, रीवा : कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर 13 तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों पर जुर्माने की कार्यवाही की है। इसके साथ ही दो तहसीलदारों को चेतावनी भी जारी की गयी है। कलेक्टर ने समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला, साधना सिंह नायब तहसीलदार तहसील मनगवां, वेदवती सिंह नायब तहसीलदार जवा, राजेश तिवारी नायब तहसीलदार सेमरिया तथा राजेश शुक्ला नायब तहसीलदार त्योंथर पर दो-दो हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। इसी तरह प्रकाश उपाध्याय नायब तहसीलदार त्योंथर, द्वारिका प्रसाद दहायत नायब तहसीलदार त्योंथर, सुमित गुप्ता तहसीलदार मनगवां, राजकुमार टाण्डिया नायब तहसीलदार जवा, विनय मूर्ति शुक्ला तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान, रमाकांत तिवारी नायब तहसीलदार सिरमौर, मनोज शुक्ला नायब तहसीलदार हुजूर एवं राजीव शुक्ला नायब तहसीलदार मनगवां पर एक-एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने नीलेश सिंह धुर्वे तहसीलदार त्योंथर तथा अर्जुन वेलवंशी तहसीलदार सेमरिया को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर चेतावनी जारी की है।