अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण 12 नवबंर को आयोजित हो रहे लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शतोर्ं का मसौदा जारी कर दिया गया है। कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लंबित प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण किया जाए। लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।