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पटवारी को कलेक्टर ने नौकरी से किया बर्खास्त, बेच रहा था सरकारी जमीन

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, सूरजपुर। तहसील कार्यालय लटोरी में पदस्थ पटवारी बालचंद पिता हिरकिशुन राजवाड़े को शासकीय भूमि के खसरा नंबर में छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर एस जयवर्धन ने सूरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। जांच में मामला प्रमाणित पाए जाने पर बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत मदनपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 83/2 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 0.98 हेक्टेयर, खसरा नंबर 89 रकबा 0.25 हेक्टेयर, खसरा नंबर 101 रकबा 0.52, खसरा नंबर 104 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 0.20 हेक्टेयर व खसरा नंबर 108 रकबा 0.25 हेक्टेयर शासकीय भूमि थी। इसमें पटवारी बालचंद द्वारा सभी खसरा नंबर में छेड़छाड़ करते हुए चिन्ता राम राजवाड़े का नाम दर्ज कर शिवलाल पिता चिन्ता राम का नाम अंकित किया गया है। साथ ही खसरा नंबर 66 रकबा 0.75 हेक्टेयर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 0.74 हेक्टेयर, खसरा नंबर 68 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.84 हेक्टेयर भी शासकीय भूमि थी। इसमें छेडछाड़ कर सभी खसरा नंबर का मद परिवर्तन कर प्रकाश समद्दार के नाम से दर्ज किया गया है।
इसके पश्चात सभी खसरा नंबर को प्रकाश समद्दार पिता शैलेन्द्र समद्दार निवासी किशुनपुर तहसील अम्बिकापुर के नाम से भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं खसरा नंबर 58 रकबा 0.26 हेक्टेयर, खसरा नंबर 168 रकबा 0.82 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 0.26 हेक्टेयर भूमि जो शासकीय मद की थी। इसका मद परिवर्तन कर सुखरंजन हालदार के नाम से अंकित किया गया है। इसके पश्चात सभी खसरा नंबर को विभा सिंह पति सुखरंजन हलदार निवासी अम्बिकापुर के नाम से पूर्व से आदेश पारित कर दर्ज किया गया, लेकिन किसी प्रकार के आदेश की प्रति संलग्न नहीं किया गया है, जबकि सभी खसरे छोटे झाड़ जंगल मद के थे। पटवारी बालचंद द्वारा ग्राम पंचायत मदनपुर एवं पण्डोनगर स्थित शासकीय जमीनों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्डों में हेरफेर करते हुए भूमि स्वामी मद में दर्ज कर गंभीर कृत्य किया गया है। इस वजह से उक्त पटवारी को सूरजपुर एसडीएम द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है।

 

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