रायपुर। नौ वर्ष पहले जमीन बेचने 61 लाख का बयाना लेकर रजिस्ट्री नहीं कराया और रकम भी वापस न करने वाले के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। बिलासपुर के तिरुपति नगर सरकंडा निवासी राजकुमार थावरानी ने बीती शाम आमानाका थाने में धारा 420,34 का मामला दर्ज कराया।
नवल किशोर और रामप्यारी अग्रवाल ने टाटीबंध स्थित अपने भूखंड कुल रकबा 0.420 को बेचने राजकुमार से 20 अक्टूबर 14 को लिखित करार किया था। यह भूखंड तीन हल्का नंबर 327/3,326/9 और 326/10 के हिस्से हैं। इसके एवज में नवल किशोर ने राजकुमार से 61 लाख रूपए बयाना भी लिया। उसके बाद से अब तक नवल किशोर रजिस्ट्री कराने आनाकानी करता रहा । और राजकुमार ने बयाना वापस मांगा तो वह भी अब तक नहीं लौटा रहा। इस पर राजकुमार ने कल शाम रिपोर्ट दर्ज कराया।