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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर CBI ने मारा छापा

CBI ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर छापा मारा है। चिदंबरम के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के स्थित ऑफिस और घरों पर कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक, कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर CBI ने यह कार्रवाई की है। जांच जारी है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चिदंबरम के घरों और कार्यालयों में सर्च में सामने आया है कि कार्ति चिदंबरम ने कथित रूप से तलवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए चीनी श्रमिकों से रिश्वत ली है। आरोप है कि उन्होंने चीनी श्रमिकों को वीजा दिलवाने के बदले 50 लाख रुपए लिए हैं।

कार्रवाई के बाद कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह (CBI की कार्रवाई) कितनी बार हुआ है, मैं गिनती भी भूल गया हूं। इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। बता दें कि CBI ने 2010-2014 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है। उसी मामले में आज की कार्रवाई की गई है।

गेट फांद कर घर के अंदर घुसे CBI अफसर
CBI तमिलनाडु में तीन, मुंबई में तीन, पंजाब में एक, कर्नाटक में एक और ओडिशा में एक सहित नौ स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। दिल्ली में पी चिदंबरम के घर का गेट बंद होने के कारण CBI के अधिकारी गेट फांद कर अंदर घुसे। CBI ने उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला साल 2007 का है और INX मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोपों के मुताबिक पी. चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर INX मीडिया हाउस को 305 करोड़ रु. का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी दिलाई थी।

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एयरसेल-मैक्सिस डील में भी आरोपी
इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।

मार्च 2018 में इंद्राणी मुखर्जी ने CBI को दिए बयान में बताया था कि INX मीडिया को FIPB से मंजूरी दिलाने के लिए उनके और कार्ति चिदंबरम के बीच 10 लाख अमेरिकी डॉलर की एक डील हुई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने शीना वोरा हत्याकांड की मुख्य दोषी इंद्राणी को INX केस मामले में मुख्य गवाह बनाने की सहमति दे दी थी।

106 दिन बाद जेल से बाहर आए थे पी. चिदंबरम
इसके बाद INX मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 21 अगस्त को CBI ने गिरफ्तार किया और फिर 16 अक्टूबर को इसी मामले में ED ने अरेस्ट किया था। 4 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। ED केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। वह 106 दिन कर तिहाड़ जेल में रहे।