अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली: पिछले कुछ समय से आए दिन मिल रही विमानों को बम से उड़ाने की धमकी के मद्देनज़र नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सख्ती से कदम उठाते हुए दोषियों को 1 लाख का जुर्माना और ऐसे बदमाशों को ‘ नो फ्लाइट जोन ‘ में डालने का प्रावधान निकाला है । यदि किसी संगठन द्वारा ऐसी फ़र्ज़ी धमकियाँ आती है तो इसका जुर्माना 1 करोड़ तक भी पहुँच सकता हैं। ऐसी घटना सामने आने के बाद एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी नियम में बदलाव किये गए हैं। इसके तहत बीसीएएस ( ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ) के महानिदेशक अब एयरलाइन्स को यात्रियों को एंट्री नहीं देने के लिखित निर्देश दे सकेंगे। बम उड़ाने वालों पर पलाइन हाईजैकिंग और फ्लाइट में विस्फोट ले जाने की धाराएं जोड़ने पर भी विचार चल रहा है। हाईजैकिंग की धरा लगने पर उम्रकैद की सजा हो सकेगी।