अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, रायपुर। सम्पतिकर एडवांस में जमा करने पर नगर निगम लोगों को छूट देता है। 31 जुलाई तक टैक्स का भुगतान करने पर सम्पत्ति कर में चार फ़ीसदी की छूट दी जाती है।
30 नवम्बर तक अदा करने पर दो प्रतिशत कि छूट दी जाती है। दिसंबर से 31 मार्च करने तक भुगतान करने पर किसी तरह का रियायत नहीं दी जाती। निगम अधिकारी का कहना है टैक्स का भुगतान जल्द करने के लिए प्रेरित करने लोगों को यह छूट दी जाती है। देर से टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाता है।