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छत्तीसगढ़

छत्‍तीसगढ़ में प्‍याज व्‍यापारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी…

छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यापारी 25 टन और खुदरा विक्रेता या कमीशन एजेंट पांच टन से ज्यादा प्याज का स्टाक नहीं रख सकता। सप्ताहभर के भीतर ही सरकार ने स्टाक लिमिट में जबरदस्त कटौती की है। अभी सप्ताहभर पहले क्रमश 50 और 10 टन की लिमिट तय की गई थी। मंत्रालय से प्याज के स्टॉक सीमा में संशोन करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य सचिव ने अधिकारियों को गोदामों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को गोदाम में प्याज का स्टॉक रखने की सीमा कम करके आधा कर दिया गया है। सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के खाद्य अधिकारियों को नए खाद्य लिमिट के अनुसार गोदामों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों ने बताया कि प्याज की संग्रहण क्षमता में संशोधन का निर्णय प्रदेश में बढ़ते प्याज के कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया है।

पीडीएस की दुकानों में भी मिल रहा प्याज

प्याज की कीमत में नियंत्रण रखने के लिए राज्य की उचित मूल्य के दुकानों से प्रतिदिन 10-15 किवंटल प्याज उचित दर पर विक्रय किया जा रहा है। इन दुकानों से प्रत्येक हितग्राही को पांच किलोग्राम प्याज का विक्रय किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर शहर में थोक प्याज व्यापारियों से समन्वय कर चार नवंबर से शहर के सात स्थानों में प्याज का विक्रय किया जा रहा है। राज्य के अन्य जिलों में प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के संदर्भ में सभी जिलों के थोक प्याज व्यापारियों से समन्वय कर उचित दर की दुकान शुरू कर प्याज उपलब्ध कराने के निर्देश भी राज्य शासन द्वारा दिए गए हैं।

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