अनादि न्यूज़ डॉट कॉम , रायगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश ने रायगढ़ के एक युवक को कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म मामले में 10 की सज़ा सुनाई | उसने छात्रा की अश्लील तस्वीरें खिंची थी और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था । उसने अश्लील तस्वीरें और वीडियो छात्रा के मंगेतर को भी भेजे। मामले में अपर लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने पैरवी की। जानकारी के मुताबिक ढिमरापुर क्षेत्र में रहने वाला बबलू सरोज 29 साल का 2019 में पीड़िता के साथ मोबाइल एप के माध्यम से परिचय हुआ। दोनों पहली बार रायगढ़ कचहरी के पीछे तालाब के आसपास मिले। उसके बाद दोनों आपस में मिलते थे। मई 2019 को पीड़िता काॅलेज जा रही थी, तब सुबह करीब 11 बजे रेपिस्ट बाइक पर बैठाकर अपनी मुंह बोली बहन के घर बोईरदादर ले गया, जहां उसने रेप किया। उसके बाद आरोपी सबको बता दूंगा कहकर उसे डराते धमकाते रहा। इसके बाद पीड़िता को सोनिया नगर क्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म किया। रेपिस्ट बबलू सरोज ने इस दौरान फोन से अश्लील फोटो खींची और वीडियो बना लिया। पीड़िता के वॉट्सऐप पर भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। 2019 में गर्मी में पीड़िता की शादी की बातचीत चल रही थी, तब आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो लड़के पक्ष को भेज दिया। उसके बाद आरोपी खुद के साथ पीड़िता को शादी करने का दबाव डालने लगा। दूसरे किसी से शादी नहीं करने देने की धमकी देने लगा। पीड़िता की अश्लील फोटो को फेसबुक और वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम में भेजकर पीड़िता को बदनाम कर रहा था। मना करने के बाद भी वह नहीं मान रहा था। इसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने चक्रधर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रेपिस्ट बबलू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने बबलू सरोज को दोषी पाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कारावास और दुष्कर्म समेत अलग अलग धाराओं में 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।